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बंगाल के नतीजे से पहले TMC को बड़ा झटका, कोलकाता हाईकोर्ट ने खारिज की टीएमसी की याचिका

✍️ Admin 📅 30 April, 2026 ⏰ 11:46 PM 👁 49 views

West Bengal Assembly Elections 2026: कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार (30 अप्रैल, 2026) को पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पार्टी की तरफ से मतगणना प्रक्रिया को लेकर आपत्तियां उठाई गई थीं. अदालत के अपने फैसले स्पष्ट किया है कि मतगणना पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा.

दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर याचिका में दलील दी कि सोमवार (4 मई, 2026) को प्रस्तावित मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने सिर्फ केंद्र सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों को ही पर्यवेक्षक बनाया है. इस पर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार और PSU कर्मचारियों को मतगणना सुपरवाइजर और असिस्टेंट के रूप में नियुक्त करने के फैसले को वैध ठहराया. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की नियुक्तियां चुनाव आयोग के विवेकाधिकार के दायरे में आती हैं और इन्हें अवैध नहीं कहा जा सकता है.

स्रोत: ABP Hindi

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