Delhi HC: जेपी नड्डा के घर के बाहर ऐसा क्या हुआ, आरोपी को HC ने नहीं दी राहत, कहा-' विरोध का अधिकार है, लेकिन...'
दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर के बाहर पुतला जलाने के मामले में आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन हिंसा या कानून हाथ में लेना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता.
यह मामला उस घटना से जुड़ा है जब कुछ लोगों ने दिल्ली में जेपी नड्डा के घर के बाहर प्रदर्शन किया था. आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुतला दहन किया गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया. पुलिस के अनुसार, इस घटना से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई थी और सार्वजनिक शांति भंग होने का खतरा पैदा हो गया था. मामले में आरोपी ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ लगी गंभीर धाराओं को हटाने की मांग की थी, लेकिन सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया.
स्रोत: ABP Hindi