गोंडा 11 मई 2026 ।जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद गोंडा स्थित मे० मंगलम भारत गैस प्रतिष्ठान, आवास विकास कॉलोनी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कराई गई, जिसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर दंडात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।
जिला पूर्ति अधिकारी को प्रेषित आख्या के अनुसार जांच के दौरान प्रतिष्ठान का भौतिक स्टॉक सत्यापन एवं उपभोक्ता सर्वे कराया गया। जांच में प्रतिष्ठान के अभिलेखों एवं वास्तविक स्टॉक में अंतर पाया गया। साथ ही कुछ एलपीजी सिलेंडरों के डायवर्जन से संबंधित तथ्य भी स्थापित हुए।
उपभोक्ता सर्वेक्षण में वितरण प्रक्रिया तथा रिकॉर्ड संधारण में भी अनियमितताएं पाई गईं। जांच रिपोर्ट में इन कमियों को मार्केट डिसिप्लिन गाइडलाइंस (MDG) के तहत गंभीर प्रकृति का माना गया है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं जांच आख्या के आधार पर एजेंसी के विरुद्ध आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। मार्केट डिसिप्लिन गाइडलाइंस के अनुसार स्टॉक मिसमैच एवं सिलेंडर डायवर्जन के आधार पर लगभग ₹3 लाख की आर्थिक दंडात्मक राशि अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।
इसके अतिरिक्त संबंधित वितरक को भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न करने के लिए कड़ी चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन द्वारा एजेंसी की संचालन व्यवस्था की सतत निगरानी भी की जा रही है।
डीएम के निर्देश पर मंगलम भारत गैस एजेंसी पर बड़ी कार्रवाई 3 लाख का जुर्माना प्रस्तावित
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