आवारा कुत्तों और दूसरे पशुओं के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच सुबह 10.30 पर फैसला सुनाएगी. कई दिनों तक चली विस्तृत सुनवाई के बाद 29 जनवरी को कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था.
7 नवंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के शैक्षणिक संस्थानों, हॉस्पिटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तरों और स्पोर्ट्स कंपलेक्स से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए कहा था. साथ ही, हाईवे और एक्सप्रेसवे से आवारा गाय-बैल को भी हटाने के लिए कहा था.
स्रोत: ABP Hindi