सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों देश भर में हुए छात्रों के प्रदर्शन के मामलों में फिलहाल कोई गिरफ्तारी न करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि हिरासत में लिए जा चुके जिन लोगों का कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है, उन्हें रिहा कर दिया जाए. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने संकेत दिया है कि वह इन मामलों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमिटी का गठन करेगा. इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को सौंपी जा सकती है.
कोर्ट ने कहा है कि वह मामले की अगली सुनवाई सोमवार, 3 अगस्त को करेगा. जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और उसके बाद दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने और भी कई अहम निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, केरल और उत्तर प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इन राज्यों के मुख्य सचिवों को ऑनलाइन पेश होने को कहा गया है.
स्रोत: ABP Hindi