स्पेशल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले को लेकर NIA की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. चार्जशीट में उमर उन नबी (मृतक), आमिर राशिद अली, जासिर बिलाल वानी, मुजम्मिल, आदिल अहमद राथर, मुफ्ती इरफान अहमद, शाहीन, सोयाब, बिलाल और यासिर अहमद डार समेत 13 आरोपी शामिल हैं.
आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी की मौत हो चुकी है. NIA की जांच जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली-एनसीआर तक फैली हुई है. लाल किला ब्लास्ट मामले को लेकर जांच के दौरान 588 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. NIA ने 395 से ज्यादा दस्तावेज और 200 से अधिक जब्त सामान/साक्ष्य चार्जशीट का हिस्सा बनाए हैं. स्पेशल NIA कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को तय की है.
दिल्ली में 10 नवंबर को हुआ था ब्लास्ट
लाल किले के बाहर 10 नवंबर, 2025 को कार में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे. NIA के मुताबिक सभी आरोपित आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े थे, जो अलकायदा की ही एक शाखा है. एनआईए ने दावा किया है कि आरोपियों ने ऑपरेशन हेवनली हिंद नाम से एक अभियान शुरू किया था, जिसका मकसद कट्टरपंथी विचारधारा फैलाना और लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ साजिश रचना था.
NIA की चार्जशीट में अधिकतर डाॅक्टरों के नाम
NIA की चार्जशीट में शामिल आरोपियों में अधिकतर डाॅक्टर और शिक्षित पेशेवर शामिल हैं, जो कट्टरपंथ से प्रभावित होकर इस साजिश का हिस्सा बने. आतंकी तुफैल अहमद भट की टेलीफोन सुविधा से जुड़ी याचिका पर पिछली बार दिए आदेश की रिपोर्ट न मिलने पर कोर्ट ने संबंधित जेल अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो काॅफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया था. NIA ने कोर्ट को बताया है कि आगे की जांच अभी जारी है.
स्रोत: ABP Hindi