गोण्डा 18 जनवरी 2025* - भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद गोण्डा में व्यापक और व्यवस्थित अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूर्णतः पारदर्शी, अद्यतन, समावेशी एवं त्रुटिरहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए।
कार्यक्रम के तहत 6 जनवरी 2026 को निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया जा चुका है। इसी क्रम में रविवार को प्रातः 10 बजे से सभी बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा अपने-अपने आवंटित मतदान केंद्रों पर आलेख्य निर्वाचक नामावली का सार्वजनिक पठन किया गया। पठन के दौरान मतदाता सूची में दर्ज नामों को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया गया, जिससे नागरिक अपने नाम, विवरण एवं प्रविष्टियों की स्वयं जांच कर सकें।
इस अवसर पर बीएलओ द्वारा यह भी बताया गया कि किन-किन कारणों से कुछ नामों को आलेख्य मतदाता सूची से विलोपित किया गया है। इनमें मृतक मतदाता, स्थायी रूप से स्थानांतरित व्यक्ति, लंबे समय से अनुपस्थित मतदाता, दोहरी प्रविष्टियां तथा गणना प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर बीएलओ को वापस न करने जैसे कारण प्रमुख हैं। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध एवं विश्वसनीय बनाए रखना है।
अभियान के दौरान देवीपाटन मंडल के आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने एसडीएम सदर के साथ जनपद के विभिन्न मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, मारवाड़ इंटर कॉलेज तथा गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज पहुंचकर मतदाता सूची पठन, बीएलओ की कार्यप्रणाली, नागरिकों की उपस्थिति एवं उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं बीएलओ को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
आयुक्त ने बीएलओ से अब तक प्राप्त दावे एवं आपत्तियों से संबंधित फार्मों की स्थिति की जानकारी ली और यह सुनिश्चित किया कि सभी मतदाताओं को आवश्यक फार्म, जानकारी एवं सहयोग समय से उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत ऐसे नागरिक, जिनका नाम किसी कारणवश मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो सका है, जिनका नाम एएसडी सूची में सम्मिलित हो गया है अथवा जिनकी अब तक मैपिंग नहीं हो पाई है, यदि वे पात्र हैं तो उन्हें सूची में सम्मिलित किया जा रहा है।
आयुक्त ने बताया कि 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नए पात्र मतदाताओं को भी मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है। सभी बीएलओ के पास फॉर्म-6 (नया नाम जोड़ने हेतु), फॉर्म-7 (नाम विलोपन/आपत्ति हेतु) तथा फॉर्म-8 (संशोधन, स्थानांतरण, ईपीआईसी प्रतिस्थापन, दिव्यांगजन चिन्हांकन हेतु) पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। यह प्रक्रिया बीएलओ के माध्यम से अथवा ऑनलाइन पोर्टल https://voters.eci.gov.in के जरिए भी पूरी की जा सकती है।
मंडलायुक्त ने बूथों का किया निरीक्षण मतदाता सूची त्रुटिरहित बनाने पर जोर
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