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निरन्तर पुनरीक्षण 2026 के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया तेज

*प्रेस विज्ञप्ति* 

गोण्डा 03 अक्टूबर 2026* - विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के निरंतर पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत जनपद में पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की कार्यवाही जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से बताया गया कि आयोग के निर्देशानुसार विशेष अभियान चलाकर छूटे हुए मतदाताओं का पंजीकरण कराया जा रहा है।

अभियान का उद्देश्य “कोई मतदाता न छूटे (No Voter to be Left Behind)” को साकार करना है। इसके तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण कर चुके युवाओं, प्रथम बार मतदाता बनने वाले नागरिकों, बेघर, दिव्यांग एवं महिला मतदाताओं सहित सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

अपर जिलाधिकारी/अपर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमोद झा ने बताया कि पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 भर सकते हैं। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए फार्म-6A, मृतक, स्थानांतरित एवं डुप्लीकेट नामों को हटाने के लिए फार्म-7 तथा मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों में सुधार अथवा नाम स्थानांतरण के लिए संबंधित फार्म का प्रयोग किया जा सकता है। आवेदन संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO), मतदाता पंजीकरण केन्द्र, तहसील अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ECINET मोबाइल ऐप एवं निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

जिला निर्वाचन कार्यालय ने राजनीतिक दलों से भी अपेक्षा की है कि वे अपने कार्यकर्ताओं एवं बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जागरूक करें। साथ ही मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता, आयु एवं अन्य विवरणों में यदि कोई त्रुटि हो तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से ठीक कराया जाए। निर्वाचन विभाग का लक्ष्य पात्र नागरिकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपात्र मतदाताओं के नामों को सूची से हटाना है।