गोण्डा 30 जनवरी 2026* - निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण–2026 के तहत भारत के बाहर जन्मे भारतीय नागरिकों के लिए मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को और सरल बना दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब ऐसे भारतीय नागरिक, जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ है, वे फॉर्म-6 अथवा फॉर्म-6A के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे।
अब तक भारत के बाहर जन्म स्थान दर्ज करने की तकनीकी व्यवस्था न होने के कारण ऐसे नागरिक नए मतदाता के रूप में आवेदन नहीं कर पा रहे थे। इस समस्या के समाधान हेतु निर्वाचन आयोग ने ईआरओ नेट एवं बीएलओ ऐप के डेटा एंट्री मॉड्यूल में जन्म स्थान के रूप में ‘Outside India’ चुनने का विकल्प उपलब्ध करा दिया है। इसके साथ ही देश का नाम दर्ज करने हेतु टेक्स्ट बॉक्स भी सक्रिय कर दिया गया है।
निर्देशों के अनुसार भारत के बाहर जन्मे आवेदक भौतिक रूप से फॉर्म भरकर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा कर सकेंगे, जिसके बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त देवीपाटन मण्डल ने मण्डल के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इन दिशा-निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं संबंधित कर्मियों को अवगत कराएं तथा इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। साथ ही आमजन तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस निर्णय से विदेश में जन्मे भारतीय नागरिकों को मताधिकार से जोड़ने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अधिक समावेशी बनेगी।
भारत के बाहर जन्मे नागरिक भी बन सकेंगे मतदाता ऑफलाइन फार्म से होगा नामांकन
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